Shubh Shakti Yojana: सरकार ने बेटियों को बोझ समझने वाली सोच को बदलने और गरीब परिवारों को सहारा देने के लिए शुभ शक्ति योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य न केवल बेटियों को आर्थिक सहायता देना है बल्कि उन्हें पढ़ाई, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना भी है। इसके तहत पात्र श्रमिक परिवार की अविवाहित बेटियों और महिलाओं को ₹55,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।
शुभ शक्ति योजना
योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹55,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अगर किसी परिवार में दो अविवाहित बेटियां हैं, तो दोनों को अलग-अलग यह लाभ मिलेगा। इस राशि का उपयोग बेटी की पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग, शादी या किसी भी अन्य आवश्यक काम में किया जा सकता है।
योजना की विशेषताएं
शुभ शक्ति योजना खासतौर पर श्रमिक परिवारों की मदद के लिए बनाई गई है। इसके तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है और सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और राशि का पूरा लाभ लाभार्थी तक पहुंचता है। योजना का फोकस बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला या बेटी का राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदिका अविवाहित होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही माता-पिता कम से कम एक वर्ष से श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत होने चाहिए। परिवार की केवल दो बेटियां योजना के दायरे में आएंगी और लाभ पाने के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवेदिका को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 8वीं पास मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। वहीं, ऑफलाइन आवेदन श्रम विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करके किया जा सकता है। आवेदन सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या मिलती है जिसके जरिए आवेदन की स्थिति (Status Check) की जा सकती है।
हेल्पलाइन और सहायता
अगर आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या आती है तो लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 0141-2450793 पर संपर्क कर सकते हैं।