Maiya Samman Yojana: सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मईया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सम्मान राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्च पूरे कर सकें और अपने जीवनस्तर को बेहतर बना सकें। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।
DBT के जरिए सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया
मईया सम्मान योजना में चयनित लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। भुगतान सीधे लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में आधार-बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि राशि सही लाभार्थी तक समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंचे।
3.53 लाख महिलाओं को मिली किस्त
अगस्त महीने में जुलाई की किस्त के रूप में कुल 3,53,199 महिलाओं को ₹2,500-₹2,500 की सम्मान राशि प्रदान की गई। इस भुगतान में कुल ₹88 करोड़ 29 लाख 97 हजार 500 रुपये खर्च किए गए। साथ ही, जून माह की लंबित किस्त का भी वितरण किया गया, जिससे लाभुक महिलाओं को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत मिली।
प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में वितरण
इस योजना का लाभ झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, बाघमारा प्रखंड में 46,032 लाभुक, धनबाद अंचल में 35,011, और गोविंदपुर प्रखंड में 50,976 महिलाओं को यह राशि दी गई। इसी तरह, अन्य प्रखंडों और अंचलों में भी हजारों महिलाओं ने इस योजना से लाभ उठाया है।
किन महिलाओं को नहीं मिला लाभ
योजना के तहत जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, या जिनका e-KYC और NPCI मैपिंग अधूरा है, उन्हें इस किस्त में राशि प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अलावा, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, वे भी भुगतान से वंचित रह गईं। सरकार ने ऐसे सभी लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराएं ताकि अगली किस्त में उनका नाम शामिल हो सके।
योजना के लिए पात्रता शर्तें
मईया सम्मान योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलता है, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, न ही कोई 4 पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) उनके नाम पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, सक्रिय बैंक खाता, e-KYC, भौतिक सत्यापन और पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी पात्रता सूची में नाम होना अनिवार्य है।