Driving Licence Apply Online: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब आवेदकों को RTO कार्यालय में घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने “सारथी परिवहन सेवा” पोर्टल शुरू किया है, जहां से आप घर बैठे लर्निंग और परमानेंट दोनों प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिर्फ 2 दस्तावेज और 5 मिनट में आवेदन
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ दो जरूरी दस्तावेज पहचान पत्र और पते का प्रमाण होना चाहिए। प्रक्रिया बेहद सरल है और आवेदन करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है। आवेदक को पहले लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसकी वैधता 6 महीने होती है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं
लर्निंग लाइसेंस (अस्थायी)
परमानेंट लाइसेंस (स्थायी)
आवेदन करने वाले को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस जारी होने से पहले एक ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट पास करना आवश्यक है।
आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
पोर्टल पर जाएं – सारथी परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
विकल्प चुनें – ‘Apply for Learner Licence’ या ‘Apply for Driving Licence’ में से उपयुक्त विकल्प चुनें।
फॉर्म भरें – व्यक्तिगत और दस्तावेज़ से जुड़ी जानकारी सावधानी से भरें।
दस्तावेज अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
शुल्क भुगतान – क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से निर्धारित शुल्क जमा करें।
टेस्ट और अपॉइंटमेंट – लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट दें और परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट का समय चुनें।