Family Pension Rules: 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4550 के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन/प्रधानमंत्री कार्यालय) डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियाँ 25 वर्ष की आयु के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और 26 अक्टूबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।
कौन प्राप्त कर सकता है पारिवारिक पेंशन?
सरकार के मुताबिक, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन आजीवन या तब तक दी जाएगी जब तक कि:
वह विवाह या पुनर्विवाह न कर ले, या
अपनी आजीविका कमाना शुरू न कर दे —
जो भी स्थिति पहले घटित हो।
आश्रितता और पात्रता का क्रम
पारिवारिक पेंशन की पात्रता तभी बनती है जब:
मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का कोई जीवित जीवनसाथी न हो।
पात्र पुत्र या पुत्री उपलब्ध न हो।
कोई विकलांग बच्चा पेंशन के लिए पात्र न हो।
इसके अतिरिक्त, बेटी को अपने माता-पिता के जीवनकाल में उन पर आश्रित होना चाहिए।
तलाकशुदा पुत्री के लिए शर्तें
तलाकशुदा पुत्री तभी पात्र होगी जब:
तलाक कर्मचारी/पेंशनभोगी या उनके जीवनसाथी के जीवनकाल में हुआ हो, या
सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही जीवनकाल में दायर की गई हो।
👉 यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु के बाद तलाक होता है, तो उस स्थिति में बेटी पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं होगी।
विधवा पुत्री के लिए नियम
विधवा पुत्री की पात्रता उसके पति की मृत्यु से स्थापित होती है। साथ ही, उसे बाकी सामान्य पात्रता शर्तों का भी पालन करना होगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू
यह प्रावधान न केवल सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों पर भी लागू रहेगा। पेंशन नियमों के तहत यह ढांचा दोनों ही परिस्थितियों में समान रहेगा।
रेलवे और रक्षा कर्मियों पर भी लागू
डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि यही नियम रेलवे और रक्षा कर्मियों/पेंशनभोगियों पर भी लागू होते हैं। अलग-अलग सेवा नियमों के तहत इनके लिए भी समान प्रावधान मौजूद हैं।